बीएनएसएस → सीआरपीसी
2 प्रविष्टियाँ
अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
(1) इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो अपने कारण दर्ज करेगा और या तो स्वयं ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय हो, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, ऐसा साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता…
पूरा पढ़ेंधारा 391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना
391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना (1) इस अध्याय के अधीन किसी अपील का निपटारा करने में, यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा, या उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का, अथवा जब अपील…
पूरा पढ़ेंसजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार।
(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, तो उपयुक्त सरकार किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या ऐसी किसी शर्त पर जिसे सजा पाए व्यक्ति स्वीकार करता हो, उसकी सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या उसे सुनाई गई सजा के पूरे या किसी भाग को माफ कर सकती है। (2) जब भी उपयुक्त सरकार को किसी सजा के निलंबन या माफी…
पूरा पढ़ेंधारा 432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति
432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड का दंडादेश दिया गया है, तब समुचित सरकार किसी भी समय, बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर जो दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी या उस दंड का, जिसका उसे दंडादेश दिया गया है, पूर्णतः या…
पूरा पढ़ें- BNSS §432CRPC §391
अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकता है।
धारा 391. अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना या उसके लिए जाने का निदेश देना
- BNSS §473CRPC §432
सजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार।
धारा 432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति

