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धारा 172. अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी
172. अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी (1) इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला हर पुलिस अधिकारी अन्वेषण में अपनी कार्यवाही दिन-प्रतिदिन एक डायरी में अभिलिखित करेगा, जिसमें वह समय, जिस पर इत्तिला उसे मिली, वह समय, जिस पर उसने अपना अन्वेषण आरंभ किया और बंद किया, वह स्थान या वे स्थान, जहां वह गया, और अपने अन्वेषण द्वारा…
पूरा पढ़ेंजांच की कार्यवाही की डायरी।
(1) इस अध्याय के अंतर्गत जांच करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रतिदिन अपनी जांच की कार्यवाही को एक डायरी में दर्ज करेगा, जिसमें सूचना प्राप्त होने का समय, जांच शुरू करने और समाप्त करने का समय, उसके द्वारा दौरा किए गए स्थान या स्थानों का विवरण और उसकी जांच के माध्यम से पता लगाए गए परिस्थितियों का विवरण होगा। (2) धारा…
पूरा पढ़ेंधारा 192. मजिस्ट्रेटों को मामलों का सौंपा जाना
192. मजिस्ट्रेटों को मामलों का सौंपा जाना (1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकेगा। (2) प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, किसी अपराध का संज्ञान…
पूरा पढ़ेंमामलों को मजिस्ट्रेटों को सौंपना।
(1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद मामले को जांच या परीक्षण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। (2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मामले को जांच या परीक्षण के लिए ऐसे…
पूरा पढ़ें- CRPC §172BNSS §192
धारा 172. अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी
जांच की कार्यवाही की डायरी।
- CRPC §192BNSS §212
धारा 192. मजिस्ट्रेटों को मामलों का सौंपा जाना
मामलों को मजिस्ट्रेटों को सौंपना।

