अधिनियम की परिभाषा
उपयोक्ता प्रभार
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, जो समय-समय पर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचित की जाएं, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है ।
परिभाषा इस धारा में दी गई है
ई.एस.आई. अधि. §73A — परिभाषाएंइन धाराओं में आता है
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