अधिनियम की परिभाषा
राज्य लोक सूचना अधिकारी
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है
परिभाषा इस धारा में दी गई है
सू.अ. अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- सू.अ. अधि. §5सार्वजनिक सूचना अधिकारियों का पदनाम।
- सू.अ. अधि. §19निवेदन।
- सू.अ. अधि. §7अनुरोध का निपटान।
- सू.अ. अधि. §11तृतीय पक्ष की जानकारी।
- सू.अ. अधि. §20दंड।
- सू.अ. अधि. §26उपयुक्त सरकार को कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।
- सू.अ. अधि. §18सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य।
- सू.अ. अधि. §6जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध।
- सू.अ. अधि. §4सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व।
- सू.अ. अधि. §10पृथक्करणीयता।
- सू.अ. अधि. §9कुछ मामलों में प्रवेश से इनकार करने के आधार।
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- RTI Act

