DPDP Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · अधिनियम का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह करेगा---
(क) भारत के उस क्षेत्र के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा जहां व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जाता है---
(i) डिजिटल रूप में; या
(ii) गैर-डिजिटल रूप में और बाद में डिजिटाइज्ड;
(ख) ये नियम भारत के क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होते हैं, यदि ऐसा प्रसंस्करण भारत के क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपल को वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित किसी गतिविधि के संबंध में किया जाता है;
(ग) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा---
(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए संसाधित व्यक्तिगत डेटा; और
(ii) व्यक्तिगत डेटा जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया हो या कराया गया हो---
(ए) डेटा प्रिंसिपल जिससे ऐसा व्यक्तिगत डेटा संबंधित है; या
(बी) कोई अन्य व्यक्ति जो भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत ऐसे व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।
चित्रण।
एक्स नामक व्यक्ति ने अपने विचार ब्लॉग पर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे मामले में, इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(क) भारत के उस क्षेत्र के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा जहां व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जाता है---
(i) डिजिटल रूप में; या
(ii) गैर-डिजिटल रूप में और बाद में डिजिटाइज्ड;
(ख) ये नियम भारत के क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होते हैं, यदि ऐसा प्रसंस्करण भारत के क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपल को वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित किसी गतिविधि के संबंध में किया जाता है;
(ग) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा---
(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए संसाधित व्यक्तिगत डेटा; और
(ii) व्यक्तिगत डेटा जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया हो या कराया गया हो---
(ए) डेटा प्रिंसिपल जिससे ऐसा व्यक्तिगत डेटा संबंधित है; या
(बी) कोई अन्य व्यक्ति जो भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत ऐसे व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।
चित्रण।
एक्स नामक व्यक्ति ने अपने विचार ब्लॉग पर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे मामले में, इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

