NI Act 6अध्याय II · Of Notes, Bills and Cheques
धारा 6 · चेक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
“चेक” ऐसा विनिमय-पत्र है जो किसी विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और जो मांग किए जाने पर संदेय होने से अन्यथा संदेय होने के रूप में अभिव्यक्त नहीं है और इसके अंतर्गत न्यूनीकृत चेक का इलेक्ट्रानिक बिंब और इलेक्ट्रानिक रूप में चेक भी है ।
स्पष्टीकरण I—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ये पद—
(क) “इलेक्ट्रानिक रूप में चेक” से ऐसा चेक अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप में लिखा गया है और यथास्थिति, अंकीय हस्ताक्षर (बायोमीट्रिक हस्ताक्षर सहित या उसके बिना) और असममित क्रिप्टो प्रणाली के साथ या इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ किसी सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित है;
(ख) “न्यूनीकृत चेक” से ऐसा चेक अभिप्रेत है जो समाशोधन चक्र के अनुक्रम में, या तो समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा, चाहे वह संदाय कर रहा हो या संदाय प्राप्त कर रहा हो, पारेषण के लिए इलेक्ट्रानिक बिंब के जनन पर तुरंत, लेखबद्ध चेक के आगे के भौतिक संचलन के प्रतिस्थापन में, न्यूनीकृत किया जाता है ।
स्पष्टीकरण II—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समाशोधन गृह” पद से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त समाशोधन गृह अभिप्रेत है ।
स्पष्टीकरण III—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “असममित क्रिप्टो प्रणाली”, “कंप्यूटर संसाधन”, “अंकीय हस्ताक्षर”, “इलेक्ट्रानिक रूप” और “इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर” पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनके लिए समनुदिष्ट हैं ।
स्पष्टीकरण I—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ये पद—
(क) “इलेक्ट्रानिक रूप में चेक” से ऐसा चेक अभिप्रेत है जो किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप में लिखा गया है और यथास्थिति, अंकीय हस्ताक्षर (बायोमीट्रिक हस्ताक्षर सहित या उसके बिना) और असममित क्रिप्टो प्रणाली के साथ या इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ किसी सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित है;
(ख) “न्यूनीकृत चेक” से ऐसा चेक अभिप्रेत है जो समाशोधन चक्र के अनुक्रम में, या तो समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा, चाहे वह संदाय कर रहा हो या संदाय प्राप्त कर रहा हो, पारेषण के लिए इलेक्ट्रानिक बिंब के जनन पर तुरंत, लेखबद्ध चेक के आगे के भौतिक संचलन के प्रतिस्थापन में, न्यूनीकृत किया जाता है ।
स्पष्टीकरण II—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समाशोधन गृह” पद से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त समाशोधन गृह अभिप्रेत है ।
स्पष्टीकरण III—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “असममित क्रिप्टो प्रणाली”, “कंप्यूटर संसाधन”, “अंकीय हस्ताक्षर”, “इलेक्ट्रानिक रूप” और “इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर” पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनके लिए समनुदिष्ट हैं ।
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