OSH Code 87अध्याय XI · Factories
धारा 87 · आपातकालीन मानक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी खतरनाक प्रक्रिया या खतरनाक प्रक्रियाओं के वर्ग के संबंध में सुरक्षा के कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, या जहां इस प्रकार निर्धारित मानक अपर्याप्त हैं, तो वह व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय (पूर्व में कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के नाम से जाना जाता था) या खतरनाक प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों से संबंधित मामलों में अधिकृत किसी भी संस्थान को ऐसी खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में उपयुक्त मानकों को लागू करने के लिए आपातकालीन मानक निर्धारित करने का निर्देश दे सकती है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन निर्धारित आपातकालीन मानक, जब तक कि वे इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों में शामिल नहीं किए जाते, तब तक लागू रहेंगे और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों में शामिल किए गए हों।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन निर्धारित आपातकालीन मानक, जब तक कि वे इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों में शामिल नहीं किए जाते, तब तक लागू रहेंगे और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों में शामिल किए गए हों।
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