SJT Act 15A
धारा 15A · उप-समितियों का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
समिति निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी भी विषय के संबंध में समिति की सहायता और सलाह देने के लिए उप-समितियों का गठन कर सकती है, अर्थात्:(क)
वित्त;(ख)
नीति; [* * *] [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1836 दिनांक 27.12.2004 (ओए 12 ऑफ 2004) द्वारा हटा दिया गया।](ग)
रत्न भंडार से संबंधित मामले [;और] [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1836 दिनांक 27.12.2004 (ओए 12 ऑफ 2004) द्वारा प्रतिस्थापित।](घ)
[समिति द्वारा तय किया गया कोई अन्य विषय।] [उड़ीसा राजपत्र असाधारण संख्या 1836 दिनांक 27.12.2004 (ओए 12 ऑफ 2004) द्वारा सम्मिलित।](2)
उप-समिति की संरचना, कार्यकाल और कार्य संचालन की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी निर्धारित की जाए।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

