OCHPFL Rules 16
धारा 16 · धारा 7 की उपधारा (4) के अंतर्गत परिकल्पित ग्राम सीमा परिवर्तन और नए ग्राम के गठन की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
ग्राम की सीमा में परिवर्तन करने या नए ग्राम के गठन के लिए कार्यवाही समेकन अधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी। कार्यवाही शुरू होने पर, वह या यदि उसके द्वारा अधिकृत हो, तो सहायक समेकन अधिकारी प्रपत्र संख्या 3 में एक सामान्य सूचना जारी करेगा जिसमें प्रस्तावित सीमा परिवर्तन या प्रस्तावित नए ग्राम के गठन पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जैसा भी मामला हो, और उक्त सूचना की एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी: बशर्ते कि जब ग्राम का कोई भाग आरक्षित वन घोषित किया गया हो या घोषित किया जाता हो, या जब ग्राम का कोई भाग किसी भी लागू कानून के प्रावधान के तहत आरक्षित वन माना जाता हो, तो ग्राम की सीमा में परिवर्तन ऐसी घोषणा या माने गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसे परिवर्तनों को करने के लिए इस नियम के तहत कार्यवाही शुरू करना आवश्यक नहीं होगा।(2)
नोटिस की तामील की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति पर समेकन अधिकारी द्वारा कलेक्टर की राय (यदि कोई हो) सहित विचार किया जाएगा। वह आपत्तियों के सारांश और कलेक्टर की राय (यदि कोई हो) सहित प्रस्ताव को आदेशों के लिए समेकन निदेशक को अग्रेषित करेगा: बशर्ते कि जब उप-नियम (1) के अंतर्गत कार्यवाही सहायक समेकन अधिकारी द्वारा संचालित की जाती है, तो वह आपत्तियों और कलेक्टर की राय (यदि कोई हो) पर विचार करने के बाद अपने प्रस्ताव समेकन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो तब आपत्तियों के सारांश और कलेक्टर की राय सहित अपने प्रस्ताव तैयार करके समेकन निदेशक को अग्रेषित करेगा।(3)
समेकन अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समेकन निदेशक उन पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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