OFRHO Rules 3
धारा 3 · वन विश्राम गृह में रहने का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
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वन विश्राम गृह मुख्य रूप से दौरे पर आए वन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के ठहरने के लिए हैं। वन विभाग के ऐसे अधिकारियों को वन विश्राम गृहों में आरक्षण और रहने का सर्वप्रथम अधिकार है।(2)
वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारी (मंडल वन अधिकारी) की लिखित स्वीकृति से विश्राम गृह का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब कोई अन्य आवास उपलब्ध न हो और वन विभाग के किसी अधिकारी को विश्राम गृह की आवश्यकता न हो। वन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विश्राम गृह को तुरंत खाली करना होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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