OKL Rules 5
धारा 5 · केंदू पत्तों के उत्पादक का पंजीकरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- [धारा 9 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र 'क' में होगा, जिसके साथ एक कोषागार चालान संलग्न होगा जिसमें भुगतान दर्शाया गया हो (पिछले वर्ष पंजीकृत न होने वाले उत्पादक के मामले में केवल दस रुपये और पिछले वर्ष पंजीकृत होने वाले उत्पादक के मामले में केवल तीन रुपये)। यह आवेदन उस मंडल वन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में केंदू के पौधे उगने वाली भूमि स्थित है। यदि भूमि एक से अधिक मंडलों में स्थित है, तो आवेदन उस मंडल वन अधिकारी को किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अधिक क्षेत्र स्थित है। मंडल वन अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो जांच के बाद प्रपत्र 'ख' में प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, या कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। यदि पंजीकृत उत्पादक की भूमि अन्य मंडल वन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाला मंडल वन अधिकारी अन्य मंडल वन अधिकारियों को पंजीकरण की सूचना देगा।] [ओजीपी III पी. 409, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।]
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