OTOFPT Rules 13
धारा 13 · पारगमन परमिट की जाँच
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
भूमि, रेल या जलमार्ग से परिवहन किए जा रहे वन उत्पादों का निरीक्षण किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी (जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो) या तहसीलदार के पद से नीचे का न होने वाले राजस्व अधिकारी या उड़ीसा जनजातीय विकास सहकारी समिति लिमिटेड के संभागीय प्रबंधक या उड़ीसा राज्य तस्सर सहकारी समिति लिमिटेड के रेशम उत्पादन सहायक निदेशक द्वारा औपचारिक अभियोजन और मामलों को वन अधिकारी को सौंपने के लिए किया जा सकता है, और परिवहन परमिट ऐसे किसी भी अधिकारी के समक्ष मांग पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे वन उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी नावों, गाड़ियों, वाहनों या परिवहन के अन्य साधनों को प्रभारी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी भी अधिकारी की मांग पर रोका जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या उसी वाहन में परिवहन किए जा रहे किसी भी सामान या अन्य वस्तुओं को खोलकर तलाशी ले सकता है, यदि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि अधिनियम या इन नियमों के तहत कोई अपराध किया गया है।(2)
वन उपज का परिवहन करने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पारगमन परमिट, कूप परमिट, डिपो परमिट या वन विभाग का कोई भी परमिट, ऐसे चेकिंग स्टेशनों पर जांच के लिए प्रस्तुत करे, जिन्हें मंडल वन अधिकारी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। किसी भी ऐसे मार्ग से वन उपज ले जाना अवैध होगा जो किसी ऐसे मार्ग को छोड़ता हो जिस पर चेकिंग स्टेशन स्थापित किया गया हो।(3)
जाँच केंद्र रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। इन घंटों के दौरान जब जाँच केंद्र बंद हो तो वन उत्पाद उस जाँच केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में जाँच केंद्र स्थित है, उस जाँच केंद्र की पूर्व लिखित अनुमति के बिना। बशर्ते कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित जाँच केंद्र दिन-रात खुले रहेंगे।(4)
वन उपज की जाँच हो जाने और सही पाए जाने पर, जिस परमिट के तहत वन उपज का परिवहन किया जा रहा है, उस पर जाँच केंद्र के प्रभारी वन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और तिथि के साथ "जाँचा गया" अंकित किया जाएगा। जाँच केंद्र पर लकड़ी और गोल लकड़ी के गट्ठों की जाँच होने पर, वन अधिकारी लकड़ी और गट्ठों के खुले सिरों पर वन विभाग के हथौड़े के निशान लगाएंगे। यदि वन उपज पारगमन परमिट में उल्लिखित मात्रा से अधिक है या पारगमन परमिट में दिए गए प्रकार या विवरण की नहीं है और लकड़ी और गोल लकड़ी के गट्ठों पर नियम 14 के अनुसार उड़ीसा वन विभाग का हथौड़े का निशान और स्वामी का पंजीकृत संपत्ति चिह्न नहीं है, तो वन उपज जब्त की जा सकती है। यदि वन उपज पारगमन परमिट में उल्लिखित मात्रा से कम है, तो उक्त परमिट का उपयोग कमी को पूरा करने के लिए दोबारा नहीं किया जाएगा। नोट - सभी वन उपज को उचित जाँच के लिए उतारा जा सकता है, यदि वनपाल से कम रैंक के जाँच अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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