PPE Rules 6अध्याय 0 · Preliminary
धारा 6 · चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों का संशोधन
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[धारा 30] - (1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले धारा 30 के अनुसार मतदाता सूची में संशोधन हेतु निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है: ( क) फॉर्म-I में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए, यदि वह ग्राम सभा की मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य है। (ख) फॉर्म-II में मतदाता सूची से उस व्यक्ति का नाम हटाने के लिए, जो मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से मतदाता नहीं रह गया है और उस सभा क्षेत्र में मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गया है जिसमें वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है। (ग) फॉर्म-III में अपने नाम से संबंधित प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए। (घ) मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने के प्रत्येक आवेदन के साथ 1 रुपये का शुल्क संलग्न होगा, जिसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास या सरकारी कोष में जमा किया जा सकता है। शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
(2)
उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, जो आवेदक और आवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा।(3)
दावा आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर, यदि मतदाता पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, तो वह तदनुसार नाम दर्ज करेगा। यदि आपत्तियों की सुनवाई के बाद वह संतुष्ट है कि व्यक्ति मतदाता सूची में दर्ज होने के योग्य नहीं है, तो वह नाम सूची में दर्ज नहीं करेगा। वह मतदाता सूची में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है। इसी प्रकार, आवेदक की सुनवाई के बाद यदि वह मतदाता सूची में किसी त्रुटि से संतुष्ट होता है, तो वह उसे सुधार सकता है।(4)
[धारा 31] निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी भी समय मतदाता सूची में पाई जाने वाली किसी भी लिपिकीय या मुद्रण त्रुटि को सुधार सकता है।(5)
[धारा 33] (क) निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश की तिथि से पाँच दिनों के भीतर अपील की जाएगी। ऐसे अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।(ख)
अपील में अपीलकर्ता का विवरण और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश को चुनौती देने के कारण शामिल होंगे।(ग)
[धारा 34] अपील के साथ 50/- रुपये का शुल्क संलग्न होगा, जिसका भुगतान जिला निर्वाचन अधिकारी को किया जा सकता है। इस संबंध में जारी की गई रसीद शुल्क के भुगतान का पर्याप्त प्रमाण होगी।(6)
निर्वाचन आयोग या संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी अपने द्वारा किए गए सभी परिवर्धन, विलोपन और सुधारों के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा और 2/- रुपये प्रति पृष्ठ के शुल्क के भुगतान पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां मुद्रित करेगा।(7)
चुनाव आयोग, ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के सामान्य संशोधन के लिए प्रत्येक पांच वर्ष बाद निर्देश देने के बाद आदेश दे सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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