PSAMS Rules 18अध्याय V · Part V
धारा 18 · अपील का प्रारूप और विषयवस्तु
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अलग से और अपने नाम से अपील करेगा।(2)
अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके समक्ष अपील की जा सकती है, और अपीलकर्ता द्वारा इसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसने अपील के विरुद्ध आदेश दिया है। इसमें वे सभी महत्वपूर्ण कथन और तर्क शामिल होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई भी अपमानजनक या अनुचित भाषा नहीं होगी, और यह अपने आप में पूर्ण होगी।(3)
जिस प्राधिकारी ने अपील के विरुद्ध आदेश दिया है, वह अपील की प्रति प्राप्त होने पर, उस पर अपनी टिप्पणी सहित, संबंधित अभिलेखों के साथ, बिना किसी अनावश्यक विलंब के और अपीलीय प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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