MGNREG Act 16अध्याय IV · Implementing and Monitoring Authorities
धारा 16 · ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के अनुसार किसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान करने और ऐसे कार्यों को निष्पादित करने और उनकी देखरेख करने के लिए उत्तरदायी होगी।
(2) ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी योजना के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू कर सकती है, जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए।
(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद, एक विकास योजना तैयार करेगी और योजना के अंतर्गत कार्य की मांग उत्पन्न होने पर किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची बनाए रखेगी।
(4) ग्राम पंचायत विकास परियोजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव, जिनमें विभिन्न कार्यों के बीच प्राथमिकता का क्रम भी शामिल है, कार्यक्रम अधिकारी को जांच और प्रारंभिक अनुमोदन के लिए उस वर्ष के प्रारंभ से पहले भेजेगी जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना के अंतर्गत कार्यों का कम से कम पचास प्रतिशत उनकी लागत के अनुसार आवंटित करेगा।
(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित की आपूर्ति करेगा--
(क) इसके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए स्वीकृत कार्यों के लिए हाज़िरी सूची; और
(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूची।
(7) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार के अवसर आवंटित करेगी और उन्हें काम पर आने के लिए कहेगी।
(8) किसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापों को पूरा करेंगे।
(2) ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी योजना के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू कर सकती है, जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए।
(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद, एक विकास योजना तैयार करेगी और योजना के अंतर्गत कार्य की मांग उत्पन्न होने पर किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची बनाए रखेगी।
(4) ग्राम पंचायत विकास परियोजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव, जिनमें विभिन्न कार्यों के बीच प्राथमिकता का क्रम भी शामिल है, कार्यक्रम अधिकारी को जांच और प्रारंभिक अनुमोदन के लिए उस वर्ष के प्रारंभ से पहले भेजेगी जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना के अंतर्गत कार्यों का कम से कम पचास प्रतिशत उनकी लागत के अनुसार आवंटित करेगा।
(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित की आपूर्ति करेगा--
(क) इसके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए स्वीकृत कार्यों के लिए हाज़िरी सूची; और
(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूची।
(7) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार के अवसर आवंटित करेगी और उन्हें काम पर आने के लिए कहेगी।
(8) किसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापों को पूरा करेंगे।
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