PPVFR Act 78अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 78 · भारत की सुरक्षा की रक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) इस अधिनियम के तहत किसी किस्म के पंजीकरण या किसी किस्म के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना, जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझता हो; और
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी किस्मों के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा के हित में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का अर्थ भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी प्रकार के उत्पाद के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित है, जो युद्ध या सैन्य स्थापना के प्रयोजनों के लिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध या अन्य आपात स्थिति के प्रयोजनों के लिए की जाती है।
(क) इस अधिनियम के तहत किसी किस्म के पंजीकरण या किसी किस्म के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना, जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझता हो; और
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी किस्मों के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा के हित में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का अर्थ भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी प्रकार के उत्पाद के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित है, जो युद्ध या सैन्य स्थापना के प्रयोजनों के लिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध या अन्य आपात स्थिति के प्रयोजनों के लिए की जाती है।
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