RE Act 50अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 50 · अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के पद समाप्ति के बाद रोजगार पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य, अपने पद से हटने पर, निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकेंगे:—
(क) किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के प्रबंधन या प्रशासन में, या उससे संबंधित, कोई भी रोजगार स्वीकार करना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य से जुड़ा रहा हो, उस तिथि से जिस तिथि से वह पद छोड़ देता है:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमोटर नहीं है;
(ख) किसी विशिष्ट कार्यवाही, लेन-देन, बातचीत या ऐसे मामले के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से या उसके लिए कार्य करना, जिसमें प्राधिकरण एक पक्ष है और जिसके संबंध में अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य ने पद की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या प्राधिकरण को सलाह प्रदान की थी;
(ग) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में प्राप्त जानकारी का उपयोग करके किसी व्यक्ति को सलाह देना, जो जनता के लिए अनुपलब्ध हो या जनता के लिए उपलब्ध न कराई जा सके;
(घ) किसी ऐसी संस्था के साथ सेवा अनुबंध करना, या निदेशक मंडल में नियुक्ति स्वीकार करना, या रोजगार का प्रस्ताव स्वीकार करना, जिसके साथ उनके कार्यकाल के दौरान उनका प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण आधिकारिक व्यवहार रहा हो।
(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा मामला न तो बताएगा और न ही प्रकट करेगा जो उसके विचार के लिए लाया गया हो या उसे इस रूप में कार्य करते समय ज्ञात हो।
(क) किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के प्रबंधन या प्रशासन में, या उससे संबंधित, कोई भी रोजगार स्वीकार करना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्य से जुड़ा रहा हो, उस तिथि से जिस तिथि से वह पद छोड़ देता है:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी वैधानिक प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रमोटर नहीं है;
(ख) किसी विशिष्ट कार्यवाही, लेन-देन, बातचीत या ऐसे मामले के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से या उसके लिए कार्य करना, जिसमें प्राधिकरण एक पक्ष है और जिसके संबंध में अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य ने पद की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के लिए कार्य किया था या प्राधिकरण को सलाह प्रदान की थी;
(ग) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में प्राप्त जानकारी का उपयोग करके किसी व्यक्ति को सलाह देना, जो जनता के लिए अनुपलब्ध हो या जनता के लिए उपलब्ध न कराई जा सके;
(घ) किसी ऐसी संस्था के साथ सेवा अनुबंध करना, या निदेशक मंडल में नियुक्ति स्वीकार करना, या रोजगार का प्रस्ताव स्वीकार करना, जिसके साथ उनके कार्यकाल के दौरान उनका प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण आधिकारिक व्यवहार रहा हो।
(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा मामला न तो बताएगा और न ही प्रकट करेगा जो उसके विचार के लिए लाया गया हो या उसे इस रूप में कार्य करते समय ज्ञात हो।
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