अनुच्छेद 248भाग XIA · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 1.— विधायी संबंध)
अनुच्छेद 248 · विधान बनाने की अवशिष्ट शक्तियां
(1) 1 [अनुच्छेद 246ए के अधीन रहते हुए, संसद को] समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध न किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।
(2) ऐसी शक्ति में किसी भी सूची में उल्लिखित न किए गए कर को लगाने वाला कोई कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी।
