Limitation Act 12अध्याय III · Computation of Period of Limitation
धारा 12 · कानूनी कार्यवाही में समय का अपवर्जन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उसे बाहर रखा जाएगा।
(2) किसी अपील या अपील की अनुमति के लिए आवेदन या पुनरीक्षण या किसी निर्णय की समीक्षा के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय, जिस दिन शिकायत किए गए निर्णय की घोषणा की गई थी और अपील किए गए या संशोधित या समीक्षा किए जाने वाले डिक्री, सजा या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।
(3) जहाँ किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है या उसे संशोधित या समीक्षित करने का अनुरोध किया जाता है, या जहाँ किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय भी 2 *** को बाहर रखा जाएगा।
(4) किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन हेतु परिसीमा अवधि की गणना करते समय, पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।
स्पष्टीकरण। —इस धारा के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना करते समय, डिक्री या आदेश की प्रति के लिए आवेदन किए जाने से पहले न्यायालय द्वारा उसे तैयार करने में लिया गया कोई भी समय बाहर नहीं रखा जाएगा।
(2) किसी अपील या अपील की अनुमति के लिए आवेदन या पुनरीक्षण या किसी निर्णय की समीक्षा के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय, जिस दिन शिकायत किए गए निर्णय की घोषणा की गई थी और अपील किए गए या संशोधित या समीक्षा किए जाने वाले डिक्री, सजा या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।
(3) जहाँ किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है या उसे संशोधित या समीक्षित करने का अनुरोध किया जाता है, या जहाँ किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय भी 2 *** को बाहर रखा जाएगा।
(4) किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन हेतु परिसीमा अवधि की गणना करते समय, पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।
स्पष्टीकरण। —इस धारा के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना करते समय, डिक्री या आदेश की प्रति के लिए आवेदन किए जाने से पहले न्यायालय द्वारा उसे तैयार करने में लिया गया कोई भी समय बाहर नहीं रखा जाएगा।
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