PMV Rules 218अध्याय XII · Motor Accidents Claims Tribunal
धारा 218 · [संबंधित पक्षों को सूचना। [अधिसूचना संख्या GSR60/CA59/1988/Ss.166, 169 और 176/Amd.(23)/2013, दिनांक 7.11.2013 (17.8.1989 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- यदि दावा आवेदन नियम 217 के तहत खारिज नहीं किया जाता है, तो दावा न्यायाधिकरण उसे उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके विरुद्ध आवेदक राहत का दावा करता है, साथ में दिनांक के प्रपत्र पीएमएसीटीए (1) में एक नोटिस भी भेजेगा, जिसमें उसे न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा और उसे नियम 219 के अनुसार अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए कह सकता है: बशर्ते कि, यदि आवेदक द्वारा लिखित बयान के साथ प्रस्तुत दस्तावेज बहुत अधिक मात्रा में हों, तो दावा न्यायाधिकरण विपक्षी पक्ष को उनकी प्रतियां भेजने की आवश्यकता से छूट दे सकता है।]
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