PMV Rules 219अध्याय XII · Motor Accidents Claims Tribunal
धारा 219 · पक्षकारों की उपस्थिति एवं परीक्षा। [अधिसूचना संख्या GSR60/CA59/1988/Ss.166, 169 और 176/Amd.(23)/2013, दिनांक 7.11.2013 (17.8.1989 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
विरोधी पक्ष, पहली सुनवाई में या उससे पहले, या दावा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत अतिरिक्त समय के भीतर, एक लिखित बयान दाखिल करेगा जो दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा।(2)
विपक्षी पक्ष अपने बचाव में जिन तथ्यों पर भरोसा करता है, उनके समर्थन में सभी दस्तावेज़ लिखित बयान के साथ दाखिल करेगा और दस्तावेजों की एक सूची तैयार करके उसकी एक प्रति आवेदक को देगा। बशर्ते कि दावा न्यायाधिकरण विपक्षी पक्ष को लिखित बयान के साथ दाखिल न किए गए किसी भी दस्तावेज़ को अपने बचाव में इस्तेमाल करने की अनुमति न दे, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि कुछ अच्छे या पर्याप्त कारणों से विपक्षी पक्ष ऐसे दस्तावेज़ को पहले दाखिल करने में असमर्थ रहा।(3)
यदि विपक्षी पक्ष दावे का विरोध करता है, तो दावा न्यायाधिकरण, यदि उसके द्वारा कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है, तो वह दावे के संबंध में उसकी जांच करेगा और बयान लिखित में दर्ज करेगा।(4)
दावा न्यायाधिकरण विपक्षी पक्ष से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने की भी मांग कर सकता है: -(क)
उन सभी पूर्व दुर्घटनाओं का पूरा विवरण जिनमें यह शामिल था और जिन मामलों में दावों को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदान किया गया है; और(ख)
ऐसे पूर्व हादसों में भुगतान की गई मुआवज़े की राशि, पीड़ितों के नाम और पते, और जिन व्यक्तियों को हर्जाना दिया गया है उनके नाम और पते, और विपक्षी पार्टी के साथ उनका संबंध, यदि कोई हो।]इस धारा पर आपका निजी नोट
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