MS Act 125अध्याय VI · Safety and Security
धारा 125 · कुछ कृत्यों के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा यदि वह निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, अर्थात्:---
(क) नशे में धुत होकर या अव्यवस्थित तरीके से किसी पोत में प्रवेश करने का प्रयास करना; या
(ख) जहाज पर किसी व्यक्ति को परेशान करना; या
(ग) किराया अदा किए बिना यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयास करता है; या
(घ) गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर जानबूझकर जहाज छोड़ने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है; या
(ई) मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपना टिकट दिखाने में विफल रहता है; या
(f) ऐसा दुर्व्यवहार करता है जिससे जहाज पर सवार व्यक्तियों को असुविधा या चोट पहुंचे; या
(जी) कोई ऐसा पदार्थ ले जाता है जो पोत की सुरक्षा, पोत पर सवार जीवन या सामान्य रूप से पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है।
(2) मास्टर उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को जहाज पर लेने से इनकार कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति जहाज पर है, तो उसे किनारे पर उतार सकता है, और इस प्रकार प्रवेश से वंचित या किनारे पर उतारे गए व्यक्ति को उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी किराए की वापसी का हकदार नहीं होगा।
(3) ऐसे किसी पोत का स्वामी या अन्य अधिकारी तथा उसके द्वारा या अन्य अधिकारी द्वारा सहायता के लिए बुलाए गए सभी व्यक्ति, उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं तथा अपराधी को यथाशीघ्र निकटतम पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं ताकि उसके साथ विधिवत कार्रवाई की जा सके।
(क) नशे में धुत होकर या अव्यवस्थित तरीके से किसी पोत में प्रवेश करने का प्रयास करना; या
(ख) जहाज पर किसी व्यक्ति को परेशान करना; या
(ग) किराया अदा किए बिना यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयास करता है; या
(घ) गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर जानबूझकर जहाज छोड़ने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है; या
(ई) मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपना टिकट दिखाने में विफल रहता है; या
(f) ऐसा दुर्व्यवहार करता है जिससे जहाज पर सवार व्यक्तियों को असुविधा या चोट पहुंचे; या
(जी) कोई ऐसा पदार्थ ले जाता है जो पोत की सुरक्षा, पोत पर सवार जीवन या सामान्य रूप से पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है।
(2) मास्टर उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को जहाज पर लेने से इनकार कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति जहाज पर है, तो उसे किनारे पर उतार सकता है, और इस प्रकार प्रवेश से वंचित या किनारे पर उतारे गए व्यक्ति को उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी किराए की वापसी का हकदार नहीं होगा।
(3) ऐसे किसी पोत का स्वामी या अन्य अधिकारी तथा उसके द्वारा या अन्य अधिकारी द्वारा सहायता के लिए बुलाए गए सभी व्यक्ति, उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं तथा अपराधी को यथाशीघ्र निकटतम पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं ताकि उसके साथ विधिवत कार्रवाई की जा सके।
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