NGT Act 34अध्याय V · Miscellaneous
धारा 34 · अनुसूची I में संशोधन करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची I में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किसी अन्य अधिनियम को शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी अधिनियम को हटाकर उसमें संशोधन कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, ऐसा अधिनियम अनुसूची I में शामिल माना जाएगा या, जैसा भी मामला हो, अनुसूची I से हटा दिया गया माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदे के रूप में रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए मसौदे के रूप में रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
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