NHB Act 36Hअध्याय VA · Other Provisions Relating to Housing Finance Institutions
धारा 36H · मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट, संपत्ति पर कब्जा लेने में वसूली अधिकारी की सहायता करेंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 36H. संपत्ति पर कब्ज़ा करने में वसूली अधिकारी की सहायता के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट। --(1) जहाँ धारा 36E द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में कोई संपत्ति बेची या पट्टे पर दी जाती है, तो वसूली अधिकारी ऐसी किसी संपत्ति को हिरासत में लेने या नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हों या पाए जाएँ, से लिखित में अनुरोध कर सकता है कि वह उस संपत्ति पर कब्ज़ा कर ले, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, जिला मजिस्ट्रेट, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर,--
(क) ऐसी संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों पर कब्जा कर लें; और
(ख) उन्हें वसूली अधिकारी को अग्रेषित करें।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो।
(3) इस धारा के अनुसरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न में नहीं लाया जाएगा।]
(क) ऐसी संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों पर कब्जा कर लें; और
(ख) उन्हें वसूली अधिकारी को अग्रेषित करें।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो।
(3) इस धारा के अनुसरण में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न में नहीं लाया जाएगा।]
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