TM Act 154अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 154 · अभिसमय देशों के नागरिकों से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों से संबंधित विशेष उपबंध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत के बाहर किसी देश या ऐसे देश के, जो देशों के समूह या देशों के संघ, अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, साथ जो भारत के नागरिकों को उसी प्रकार के विशेषाधिकार देता है जैसे उसके अपने नागरिकों को अनुदत्त किए जाते हैं, किसी संधि, अभिसमय या ठहराव की पूर्ति की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे देश या देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, अभिसमय देश, देशों का समूह या देशों का संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन घोषित कर सकेगी ।
(2) जहां किसी व्यक्ति ने किसी अभिसमय देश या ऐसे देश में, जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और वह व्यक्ति, या उसका विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती, उस तारीख के पश्चात् जिसको उस अभिसमय देश या ऐसा देश, जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, में आवेदन दिया गया था, छह मास के भीतर भारत में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, वहां यदि वह व्यापार चिह्न इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाता है तो वह उस तारीख से रजिस्टर किया जाएगा जिस तारीख को अभिसमय देश या ऐसे देश जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, में आवेदन किया गया था और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह तारीख रजिस्ट्रीकरण की तारीख समझी जाएगी ।
(3) जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दो या अधिक अभिसमय देशों में या ऐसे देश में जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन के सदस्य हैं, किए जाते हैं, इससे ठीक पहले की उपधारा में निर्दिष्ट छह मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उन आवेदनों में से पहला या सबसे पहला आवेदन किया गया था ।
(4) इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी को, ऐसे अतिलंघन के लिए नुकसानी वसूल करने का हकदार नहीं बनाएगी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के पूर्व हुई हो ।
(2) जहां किसी व्यक्ति ने किसी अभिसमय देश या ऐसे देश में, जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और वह व्यक्ति, या उसका विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती, उस तारीख के पश्चात् जिसको उस अभिसमय देश या ऐसा देश, जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, में आवेदन दिया गया था, छह मास के भीतर भारत में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, वहां यदि वह व्यापार चिह्न इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाता है तो वह उस तारीख से रजिस्टर किया जाएगा जिस तारीख को अभिसमय देश या ऐसे देश जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन का सदस्य है, में आवेदन किया गया था और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह तारीख रजिस्ट्रीकरण की तारीख समझी जाएगी ।
(3) जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दो या अधिक अभिसमय देशों में या ऐसे देश में जो देशों के समूह या देशों के संघ या अन्तर-शासनात्मक संगठन के सदस्य हैं, किए जाते हैं, इससे ठीक पहले की उपधारा में निर्दिष्ट छह मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उन आवेदनों में से पहला या सबसे पहला आवेदन किया गया था ।
(4) इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी को, ऐसे अतिलंघन के लिए नुकसानी वसूल करने का हकदार नहीं बनाएगी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के पूर्व हुई हो ।
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