PMLA 17अध्याय V · Summons, Searches and Seizures, etc
धारा 17 · खोज और जब्ती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) जहाँ [निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक से कम रैंक का कोई अन्य अधिकारी] अपने पास मौजूद सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण रखता है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित में दर्ज किया जाएगा) कि कोई व्यक्ति--
(i) ऐसा कोई कार्य किया हो जो धन शोधन का गठन करता हो, या
(ii) धन शोधन में शामिल किसी अपराध की आय उसके कब्जे में है, या
(iii) धन शोधन से संबंधित किसी भी अभिलेख के कब्जे में है, 2 [या]
2 [(iv) अपराध से संबंधित किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है,]
तब, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि—
(क) किसी भी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना, जहाँ उसे यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे अभिलेख या अपराध की आय रखी जाती है;
(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ना, जहां उसकी चाबियां उपलब्ध न हों;
(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना;
(घ) ऐसे अभिलेख या 2 [संपत्ति पर, यदि आवश्यक हो] पर पहचान चिह्न लगाना या उससे उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना;
(ई) ऐसे अभिलेख या संपत्ति का नोट या सूची बनाना;
(f) इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक सभी मामलों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, शपथ पर पूछताछ करना:
3 * * * * *
4 [(1ए) जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक न हो, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है, जिसके बाद संपत्ति को आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित या अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी:
बशर्ते कि यदि धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58B या धारा 60 की उपधारा (2A) के तहत ज़ब्ती से पहले किसी भी समय किसी जमे हुए संपत्ति को ज़ब्त करना व्यावहारिक हो जाए, तो उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को ज़ब्त कर सकता है।]
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत प्राधिकारी, तलाशी एवं जब्ती [या ज़ब्ती आदेश जारी होने पर] के तुरंत बाद, दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित, सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे कारणों और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) यदि कोई प्राधिकारी धारा 16 के अंतर्गत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया गया है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है या होने की संभावना है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करते हुए, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ ऐसा साक्ष्य स्थित है और उसकी तलाशी ले सकता है तथा उस साक्ष्य को जब्त कर सकता है:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत तलाशी के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
6 [(4) उपधारा (1) के तहत किसी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने वाला या उपधारा (1ए) के तहत किसी अभिलेख या संपत्ति को फ्रीज करने वाला प्राधिकारी, ऐसी जब्ती या फ्रीजिंग की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उपधारा (1) के तहत जब्त किए गए ऐसे अभिलेख या संपत्ति को अपने पास रखने या उपधारा (1ए) के तहत तामील किए गए फ्रीजिंग आदेश को जारी रखने का अनुरोध करते हुए, न्यायनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दाखिल करेगा।]
(i) ऐसा कोई कार्य किया हो जो धन शोधन का गठन करता हो, या
(ii) धन शोधन में शामिल किसी अपराध की आय उसके कब्जे में है, या
(iii) धन शोधन से संबंधित किसी भी अभिलेख के कब्जे में है, 2 [या]
2 [(iv) अपराध से संबंधित किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है,]
तब, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि—
(क) किसी भी इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना, जहाँ उसे यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे अभिलेख या अपराध की आय रखी जाती है;
(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ना, जहां उसकी चाबियां उपलब्ध न हों;
(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना;
(घ) ऐसे अभिलेख या 2 [संपत्ति पर, यदि आवश्यक हो] पर पहचान चिह्न लगाना या उससे उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना;
(ई) ऐसे अभिलेख या संपत्ति का नोट या सूची बनाना;
(f) इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक सभी मामलों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, शपथ पर पूछताछ करना:
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4 [(1ए) जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक न हो, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है, जिसके बाद संपत्ति को आदेश देने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित या अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी:
बशर्ते कि यदि धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58B या धारा 60 की उपधारा (2A) के तहत ज़ब्ती से पहले किसी भी समय किसी जमे हुए संपत्ति को ज़ब्त करना व्यावहारिक हो जाए, तो उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को ज़ब्त कर सकता है।]
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकृत प्राधिकारी, तलाशी एवं जब्ती [या ज़ब्ती आदेश जारी होने पर] के तुरंत बाद, दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित, सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे कारणों और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) यदि कोई प्राधिकारी धारा 16 के अंतर्गत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया गया है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है या होने की संभावना है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करते हुए, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ ऐसा साक्ष्य स्थित है और उसकी तलाशी ले सकता है तथा उस साक्ष्य को जब्त कर सकता है:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत तलाशी के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
6 [(4) उपधारा (1) के तहत किसी अभिलेख या संपत्ति को जब्त करने वाला या उपधारा (1ए) के तहत किसी अभिलेख या संपत्ति को फ्रीज करने वाला प्राधिकारी, ऐसी जब्ती या फ्रीजिंग की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उपधारा (1) के तहत जब्त किए गए ऐसे अभिलेख या संपत्ति को अपने पास रखने या उपधारा (1ए) के तहत तामील किए गए फ्रीजिंग आदेश को जारी रखने का अनुरोध करते हुए, न्यायनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दाखिल करेगा।]
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