PGST Act 70अध्याय XIV · Inspection, Search, Seizure and Arrest
धारा 70 · व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को तलब करने का अधिकार।
(1)
इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति वह साक्ष्य देने या किसी जांच में कोई दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी प्रकार से बुलाने का अधिकार होगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत सिविल न्यायालय के मामले में प्रदान किया गया है।(2)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जाँच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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