PGST Act 80अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 80 · कर और अन्य राशि का भुगतान किश्तों में करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर, आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, भुगतान की समयावधि बढ़ा सकता है या इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी राशि का भुगतान, किसी रिटर्न में स्व-मूल्यांकित देयता के अनुसार देय राशि को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम चौबीस मासिक किस्तों में, धारा 50 के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के अधीन और निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अधीन, करने की अनुमति दे सकता है: बशर्ते कि यदि किसी एक किस्त का भुगतान नियत तिथि पर न किया जाए, तो उस तिथि को देय संपूर्ण बकाया राशि तत्काल देय हो जाएगी और व्यक्ति को कोई और सूचना दिए बिना ही उसकी वसूली की जाएगी।
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