SC/ST Act 12अध्याय III · Externment
धारा 12 · धारा 10 के तहत जिनके खिलाफ आदेश जारी किया गया है, उन व्यक्तियों के माप लेना और तस्वीरें आदि लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 10 के तहत जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, वह प्रत्येक व्यक्ति, यदि विशेष न्यायालय द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो पुलिस अधिकारी द्वारा अपने माप और तस्वीरें लेने की अनुमति देगा।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जब उसे अपने माप या फोटो लेने की अनुमति देने के लिए कहा जाए, तो वह ऐसे माप या फोटो लेने का विरोध करता है या इनकार करता है, तो उसे लेने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करना वैध होगा।
(3) उपधारा (2) के तहत माप लेने या फोटो खींचने की अनुमति देने से प्रतिरोध करना या इनकार करना भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।
(4) जहां धारा 10 के तहत कोई आदेश निरस्त किया जाता है, तो उपधारा (2) के तहत लिए गए सभी माप और फोटोग्राफ (नेगेटिव सहित) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जब उसे अपने माप या फोटो लेने की अनुमति देने के लिए कहा जाए, तो वह ऐसे माप या फोटो लेने का विरोध करता है या इनकार करता है, तो उसे लेने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करना वैध होगा।
(3) उपधारा (2) के तहत माप लेने या फोटो खींचने की अनुमति देने से प्रतिरोध करना या इनकार करना भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।
(4) जहां धारा 10 के तहत कोई आदेश निरस्त किया जाता है, तो उपधारा (2) के तहत लिए गए सभी माप और फोटोग्राफ (नेगेटिव सहित) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।
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