NBARD Act 15अध्याय III · Management of the National Bank
धारा 15 · कुछ मामलों में बोर्ड या उसकी समिति के सदस्य बैठकों में भाग नहीं ले सकते।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड के किसी निदेशक या समिति के किसी सदस्य को, यदि बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय हित है, तो प्रासंगिक परिस्थितियों की जानकारी मिलते ही यथाशीघ्र उस बैठक में अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना होगा, और यह खुलासा बोर्ड या समिति (जैसा भी मामला हो) की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा, और निदेशक या सदस्य उस मामले के संबंध में बोर्ड या समिति के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

