Arms Act 32अध्याय V · Offences and Penalties
धारा 32 · अधिहरण करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोलाबारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाए तो यह दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के विवेक में होगा कि वह यह भी निदेश दे कि ऐसे समस्त आयुध या गोलाबारूद या उनका कोई प्रभाग और कोई जलयान, यान या प्रवहण के कोई अन्य साधन और कोई पात्र या चीज जिसमें वह आयुध या गोलाबारूद रखा हो या जो उसे छिपाने के लिए प्रयोग में लाया गया हो अधिहृत कर लिया जाएं :
परन्तु यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए, तो अधिहरण का आदेश शून्य हो जाएगा ।
(2) अधिहरण का आदेश, अपील न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी, जब कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कर सकेगा ।
परन्तु यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए, तो अधिहरण का आदेश शून्य हो जाएगा ।
(2) अधिहरण का आदेश, अपील न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी, जब कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कर सकेगा ।
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