Arms Act 36अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 36 · कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा ।
(2) किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला हर व्यक्ति, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, किसी ऐसे बक्से, पैकेज या गांठ के बारे में जो अभिवहन में हो और जिसकी बाबत उसे संदेह हो, कि उसमें ऐसा आयुध या गोलाबारूद रखा है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को इत्तिला देगा ।
(2) किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला हर व्यक्ति, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, किसी ऐसे बक्से, पैकेज या गांठ के बारे में जो अभिवहन में हो और जिसकी बाबत उसे संदेह हो, कि उसमें ऐसा आयुध या गोलाबारूद रखा है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को इत्तिला देगा ।
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