Arms Act 34अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 34 · आयुधों के भाण्डागारण के वास्ते केन्द्रीय सरकार की मंजूरी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)] में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की [धारा 58] के अधीन अनुज्ञप्त भाण्डागार में कोई भी आयुध या गोलाबारूद केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना निक्षिप्त नहीं किया जाएगा ।
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