Arms Act 9अध्याय II · Acquisition, Possession, Manufacture, Sale, Import, Export and Transport of Arms and Ammunition
धारा 9 · युवा व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्रों आदि का अधिग्रहण या कब्ज़ा करना, या उन्हें बेचना या हस्तांतरित करना प्रतिबंधित है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी,
(क) कोई व्यक्ति नहीं,--
(i) जिसने 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, या
(ii) जिसे हिंसा या नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए 2 [किसी अवधि] के कारावास की सजा सुनाई गई हो, सजा की समाप्ति के बाद पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, या
(iii) जिसे [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के अध्याय VIII के तहत शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, बांड की अवधि के दौरान किसी भी समय,
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद प्राप्त नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ नहीं ले जाएगा;
(ख) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कोई आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद नहीं बेचेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा, या किसी आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद को परिवर्तित, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाणित नहीं करेगा, जिसके बारे में वह जानता हो, या जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण हो--
(i) खंड (क) के अधीन किसी आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद को प्राप्त करने, अपने कब्जे में रखने या ले जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा, या
(ii) ऐसी बिक्री या हस्तांतरण, या ऐसे रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाण के समय अस्वस्थ दिमाग का होना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (i) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित आयु सीमा प्राप्त कर चुका व्यक्ति, ऐसे आग्नेयास्त्रों के उपयोग के प्रशिक्षण के दौरान, निर्धारित शर्तों के अधीन, ऐसे आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि विभिन्न प्रकार के आग्नेयास्त्रों के संबंध में अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है।
(क) कोई व्यक्ति नहीं,--
(i) जिसने 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, या
(ii) जिसे हिंसा या नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए 2 [किसी अवधि] के कारावास की सजा सुनाई गई हो, सजा की समाप्ति के बाद पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, या
(iii) जिसे [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के अध्याय VIII के तहत शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, बांड की अवधि के दौरान किसी भी समय,
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद प्राप्त नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ नहीं ले जाएगा;
(ख) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कोई आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद नहीं बेचेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा, या किसी आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद को परिवर्तित, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाणित नहीं करेगा, जिसके बारे में वह जानता हो, या जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण हो--
(i) खंड (क) के अधीन किसी आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद को प्राप्त करने, अपने कब्जे में रखने या ले जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा, या
(ii) ऐसी बिक्री या हस्तांतरण, या ऐसे रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या प्रमाण के समय अस्वस्थ दिमाग का होना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (i) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारित आयु सीमा प्राप्त कर चुका व्यक्ति, ऐसे आग्नेयास्त्रों के उपयोग के प्रशिक्षण के दौरान, निर्धारित शर्तों के अधीन, ऐसे आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि विभिन्न प्रकार के आग्नेयास्त्रों के संबंध में अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है।
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