Arms Act 9अध्याय II · Acquisition, Possession, Manufacture, Sale, Import, Export and Transport of Arms and Ammunition

धारा 9 · युवा व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्रों आदि का अधिग्रहण या कब्ज़ा करना, या उन्हें बेचना या हस्तांतरित करना प्रतिबंधित है।

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