Arms Act 37अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 37 · गिरफ्तारी और तलाशी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय-
(क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई, सब गिरफ्तारियां और तलाशियां [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की गई क्रमशः गिरफ्तारियों और तलाशियों से संबंधित हैं;
(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर न हो, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति और अभिगृहीत आयुध या गोलाबारूद अविलम्ब निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को परिदत्त किया जाएगा और वह आफिसर-
(i) या तो उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा और अभिगृहीत चीज़ों को मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा; या
(ii) यदि वह व्यक्ति बंधपत्र निष्पादित करने में या पर्याप्त प्रतिभू, यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए, देने में असफल रहे, तो उस व्यक्ति को और उन चीजों को अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष, पेश कर देगा ।
(क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई, सब गिरफ्तारियां और तलाशियां [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की गई क्रमशः गिरफ्तारियों और तलाशियों से संबंधित हैं;
(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर न हो, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति और अभिगृहीत आयुध या गोलाबारूद अविलम्ब निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को परिदत्त किया जाएगा और वह आफिसर-
(i) या तो उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा और अभिगृहीत चीज़ों को मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा; या
(ii) यदि वह व्यक्ति बंधपत्र निष्पादित करने में या पर्याप्त प्रतिभू, यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए, देने में असफल रहे, तो उस व्यक्ति को और उन चीजों को अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष, पेश कर देगा ।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

