ESI Act 28अध्याय III · Finance and Audit
धारा 28 · वे प्रयोजन जिनके लिए निधि में से व्यय किया जा सकेगा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अर्थात्ः-
(i) बीमाकृत व्यक्तियों को प्रसुविधाओं का संदाय तथा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबन्ध, और जहां कि चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके कुटुम्बों के लिए ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं का उपबन्ध और उससे संबद्ध प्रभारों और खर्चों का चुकाया जाना;
(ii) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद्, प्रादेशिक बोर्डों, स्थानीय समितियों तथा प्रादेशिक और स्थानीय चिकित्सा प्रसुविधा परिषदों के सदस्यों को फीसों और भत्तों का संदायः
(iii) निगम के अधिकारियों और सेवकों के वेतनों, छुट्टी और पद-ग्रहणकाल के भत्तों, यात्रा भत्तों और प्रतिकर भत्तों, उपदानों और अनुकंपा भत्तों, पेन्शनों, भविष्य निधि या अन्य प्रसुविधा निधि में अभिदायों का संदाय और इस अधिनियम के उबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं की बाबत हुए व्यय की पूर्ति;
(iv) बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के फायदे के लिए अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं का स्थापन और अनुरक्षण तथा चिकित्सा और अन्य आनुषांगिक सेवाओं का उपबन्ध;
(v) बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के लिए, उपबन्धित चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के खर्च लेखे, जिसके अन्तर्गत किसी भवन और उपस्कर का खर्च आता है, किसी राज्य सरकार *** स्थानीय प्राधिकारी या किसी प्राइवेट निकाय या व्यष्टि को, किसी ऐसे करार के अनुसार अभिदायों का संदाय जो निगम द्वारा किया गया है;
(vi) निगम के लेखाओं की संपरीक्षा के, और उसकी आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन के खर्च का (जिसके अन्तर्गत तत्सम्बन्धी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;
(vii) इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों के खर्चे का (जिसके अन्तर्गत तत्सम्बन्धी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;
(viii) निगम या स्थायी समिति द्वारा, या निगम या स्थायी समिति द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए की गई किसी संविदा के अधीन किन्हीं राशियों का संदाय;
(ix) निगम के विरुद्ध या अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए उसके अधिकारियों या सेवकों में किसी के विरुद्ध हुई किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन या निगम के विरुद्ध संस्थित या किए गए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही या दावे के समझौते या परिनिर्धारण के अधीन राशियों का संदाय;
(x) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के खर्च और अन्य प्रभारों का चुकाया जाना;
(xi) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण की अभिवृद्धि के और उन बीमाकृत व्यक्तियों के, जो निःशक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के उपायों पर, विहित परिसीमाओं के अन्दर, व्यय चुकाना; तथा
(xii) अन्य ऐसे प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।
(i) बीमाकृत व्यक्तियों को प्रसुविधाओं का संदाय तथा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबन्ध, और जहां कि चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके कुटुम्बों के लिए ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं का उपबन्ध और उससे संबद्ध प्रभारों और खर्चों का चुकाया जाना;
(ii) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद्, प्रादेशिक बोर्डों, स्थानीय समितियों तथा प्रादेशिक और स्थानीय चिकित्सा प्रसुविधा परिषदों के सदस्यों को फीसों और भत्तों का संदायः
(iii) निगम के अधिकारियों और सेवकों के वेतनों, छुट्टी और पद-ग्रहणकाल के भत्तों, यात्रा भत्तों और प्रतिकर भत्तों, उपदानों और अनुकंपा भत्तों, पेन्शनों, भविष्य निधि या अन्य प्रसुविधा निधि में अभिदायों का संदाय और इस अधिनियम के उबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं की बाबत हुए व्यय की पूर्ति;
(iv) बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के फायदे के लिए अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं का स्थापन और अनुरक्षण तथा चिकित्सा और अन्य आनुषांगिक सेवाओं का उपबन्ध;
(v) बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के लिए, उपबन्धित चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के खर्च लेखे, जिसके अन्तर्गत किसी भवन और उपस्कर का खर्च आता है, किसी राज्य सरकार *** स्थानीय प्राधिकारी या किसी प्राइवेट निकाय या व्यष्टि को, किसी ऐसे करार के अनुसार अभिदायों का संदाय जो निगम द्वारा किया गया है;
(vi) निगम के लेखाओं की संपरीक्षा के, और उसकी आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन के खर्च का (जिसके अन्तर्गत तत्सम्बन्धी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;
(vii) इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों के खर्चे का (जिसके अन्तर्गत तत्सम्बन्धी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;
(viii) निगम या स्थायी समिति द्वारा, या निगम या स्थायी समिति द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए की गई किसी संविदा के अधीन किन्हीं राशियों का संदाय;
(ix) निगम के विरुद्ध या अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए उसके अधिकारियों या सेवकों में किसी के विरुद्ध हुई किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन या निगम के विरुद्ध संस्थित या किए गए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही या दावे के समझौते या परिनिर्धारण के अधीन राशियों का संदाय;
(x) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के खर्च और अन्य प्रभारों का चुकाया जाना;
(xi) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण की अभिवृद्धि के और उन बीमाकृत व्यक्तियों के, जो निःशक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के उपायों पर, विहित परिसीमाओं के अन्दर, व्यय चुकाना; तथा
(xii) अन्य ऐसे प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।
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