IT Act 66Bअध्याय XI · Offences
धारा 66B · चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी बेईमानी से चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह चोरी किया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण है, प्राप्त करता है या अपने पास रखता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

