IT Act 9अध्याय III · Electronic Governance
धारा 9 · धारा 6, 7 और 8 के तहत यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किए जाने पर जोर दिया जाए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 6, 7 और 8 में निहित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि वह इस बात पर जोर दे कि कोई भी
केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग या किसी कानून द्वारा स्थापित या उसके अधीन कोई प्राधिकरण या निकाय या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित कोई भी निकाय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रूप में कोई दस्तावेज स्वीकार, जारी, निर्मित, धारण और संरक्षित नहीं कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं कर सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग या किसी कानून द्वारा स्थापित या उसके अधीन कोई प्राधिकरण या निकाय या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित कोई भी निकाय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रूप में कोई दस्तावेज स्वीकार, जारी, निर्मित, धारण और संरक्षित नहीं कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं कर सकता है।
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