CGST Act 153अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 153 · किसी विशेषज्ञ से सहायता लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सहायक आयुक्त से कम रैंक का कोई भी अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, जांच, पूछताछ, छानबीन या उसके समक्ष किसी भी अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।
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