CGST Act 58अध्याय XI · Refunds
धारा 58 · निधि का उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का उपयोग सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण निधि के संबंध में उचित और पृथक खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
(2) सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण निधि के संबंध में उचित और पृथक खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
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