WLP Act 17Hअध्याय IIIA · Protection of Specified Plants
धारा 17H · पादपों का सरकारी सम्पत्ति होना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसके संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, राज्य सरकार की संपत्ति होगी, और जहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी सरकार द्वारा घोषित किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन से संगृहीत या अर्जित की गई है वहां ऐसा पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी केन्द्रीय सरकार की संपत्ति होगी ।
(2) धारा 39 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे वे उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वन्य प्राणियों और वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं ।]
(2) धारा 39 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी के संबंध में वैसे ही लागू होंगे वे उस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वन्य प्राणियों और वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं ।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

