WLP Act 43अध्याय V · Trade or Commerce in Wild Animals, Animal Articles and Trophies
धारा 43 · प्राणी, आदि के अंतरण का विनियमन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसा बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी है, जिसके संबंध में उसके पास स्वामित्व प्रमाणपत्र है, ऐसे किसी प्राणी या प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का, विक्रय या विक्रय ही प्रस्थापना के रूप में या वाणिज्यिक प्रकृति के प्रतिफल के किसी अन्य ढंग से, कोई अंतरण नहीं करेगा ।
(2) जहां कोई व्यक्ति, ऐसे किसी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का, जिसके संबंध में उसके पास स्वामित्व का प्रमाणपत्र है, उस राज्य में जिसमें वह निवास करता है, अन्य राज्य को अंतरण द्वारा परिवहन या उसे राज्य के बाहर से अंतरण द्वारा परिवहन करता है, वहां वह ऐसे अंतरण या परिवहन के तीस दिन के भीतर उस अंतरण या परिवहन की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण या परिवहन किया जाता है ।
(3) इस धारा की कोई बात,-
(क) मोर के पूंछ वाले पंख और उससे बनी प्राणी-वस्तु या ट्राफियों;
(ख) धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बंदी प्राणियों के मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों के बीच अंतरण और चिड़ियाघरों और लोक संग्रहालयों के बीच अंतरण को,लागू नहीं होगी]
(2) जहां कोई व्यक्ति, ऐसे किसी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का, जिसके संबंध में उसके पास स्वामित्व का प्रमाणपत्र है, उस राज्य में जिसमें वह निवास करता है, अन्य राज्य को अंतरण द्वारा परिवहन या उसे राज्य के बाहर से अंतरण द्वारा परिवहन करता है, वहां वह ऐसे अंतरण या परिवहन के तीस दिन के भीतर उस अंतरण या परिवहन की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण या परिवहन किया जाता है ।
(3) इस धारा की कोई बात,-
(क) मोर के पूंछ वाले पंख और उससे बनी प्राणी-वस्तु या ट्राफियों;
(ख) धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बंदी प्राणियों के मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों के बीच अंतरण और चिड़ियाघरों और लोक संग्रहालयों के बीच अंतरण को,लागू नहीं होगी]
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