WLP Act 38Qअध्याय IV · National Tiger Conservation Authority
धारा 38Q · व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अनुदान और उधार तथा निधि का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान और उधार दे सकेगी जो वह सरकार आवश्यक समझे ।
(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को दिए गए अनुदान और उधार;
(ii) इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें और प्रभार; और
(iii) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी राशियां ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक और इस अध्याय के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।
(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को दिए गए अनुदान और उधार;
(ii) इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें और प्रभार; और
(iii) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी राशियां ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक और इस अध्याय के अधीन व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।
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