धारा 305 · कैदी को हिरासत में अदालत में लाया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 304 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कारागार प्रभारी अधिकारी, धारा 302 की उपधारा (1) के तहत जारी किए गए और आवश्यक होने पर उसकी उपधारा (2) के तहत विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित आदेश की प्राप्ति पर, आदेश में नामित व्यक्ति को उस न्यायालय में ले जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे न्यायालय में या उसके निकट तब तक हिरासत में रखने की व्यवस्था करेगा जब तक उसकी जांच न हो जाए या जब तक न्यायालय उसे उस कारागार में वापस ले जाने की अनुमति न दे जिसमें उसे बंद या हिरासत में रखा गया था।
पुराने कानून में
BNSS 305CRPC 270
270. Prisoner to be brought to Court in custody.
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