धारा 44 · जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उसके द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्य करते हुए, या किसी पुलिस अधिकारी को, जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार है, यह विश्वास करने का कारण हो कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर चुका है, या उस स्थान के भीतर है, तो ऐसे स्थान में रहने वाला या उस स्थान का प्रभारी कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त कार्य कर रहे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी की मांग पर, उसे उस स्थान में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा, और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
(2) यदि उपधारा (1) के अधीन ऐसे स्थान में प्रवेश प्राप्त न किया जा सके, तो किसी भी स्थिति में वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए और किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें वारंट जारी किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना वैध होगा, और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना वैध होगा, चाहे वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, यदि अपने अधिकार और उद्देश्य की सूचना देने और विधिवत प्रवेश की मांग करने के बाद, वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।
बशर्ते कि यदि ऐसा कोई स्थान किसी महिला (गिरफ्तार की जाने वाली व्यक्ति न हो) के वास्तविक कब्जे वाला अपार्टमेंट हो, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले उस महिला को सूचित करेगा कि वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे जाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगा, और फिर अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है।
(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी करने का अधिकार है, किसी घर या स्थान के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है ताकि वह स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त कर सके जो गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से वैध रूप से प्रवेश कर चुका है और उसमें हिरासत में है।
(2) यदि उपधारा (1) के अधीन ऐसे स्थान में प्रवेश प्राप्त न किया जा सके, तो किसी भी स्थिति में वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए और किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें वारंट जारी किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना वैध होगा, और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ना वैध होगा, चाहे वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, यदि अपने अधिकार और उद्देश्य की सूचना देने और विधिवत प्रवेश की मांग करने के बाद, वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।
बशर्ते कि यदि ऐसा कोई स्थान किसी महिला (गिरफ्तार की जाने वाली व्यक्ति न हो) के वास्तविक कब्जे वाला अपार्टमेंट हो, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले उस महिला को सूचित करेगा कि वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे जाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगा, और फिर अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है।
(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी करने का अधिकार है, किसी घर या स्थान के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है ताकि वह स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त कर सके जो गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से वैध रूप से प्रवेश कर चुका है और उसमें हिरासत में है।
पुराने कानून में
BNSS 44CRPC 47
47. Search of place entered by person sought to be arrested.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

