Copyright Act 11अध्याय II · Copyright Officeनिरस्त
धारा 11 · प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड कहलाया जाने वाला एक बोर्ड गठित करेगी जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य होंगे ।
(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं:
परंतु अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जाएगा ।
(3) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो ॥। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह है ।
(4) केंद्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सचिव और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्वक निवर्हन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।
(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं:
परंतु अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जाएगा ।
(3) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो ॥। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह है ।
(4) केंद्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सचिव और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्वक निवर्हन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।
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