Copyright Act 45अध्याय X · Registration of Copyright
धारा 45 · प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में प्रविष्टियां
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी कृति का रचयिता या प्रकाशक, अथवा उसमें प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या अन्य हितबद्ध व्यक्ति, प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में उस कृति की विशिष्टियों को दर्ज करने के लिए, विहित प्ररूप में और विहित फीस के साथ आवेदन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को कर सकेगा:
परंतु किसी ऐसी कलात्मक कृति की बाबत जिसका किसी माल या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है या उपयोग कियाजा सकता है, आवेदन में उस प्रभाव का कथन सम्मिलित होगा और उसके साथ 4व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1998 का 47) की धारा 3 में निर्दिष्ट व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र होगा कि कोई ऐसा व्यापार चिह्न, जो ऐसी कलात्मक कृति के तद्रूप या इतना समरूप है कि धोखा हो जाए, आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कृति की बाबत आवेदन की प्राप्ति पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे कृति की विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टरों में दर्ज कर सकेगा ।
परंतु किसी ऐसी कलात्मक कृति की बाबत जिसका किसी माल या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है या उपयोग कियाजा सकता है, आवेदन में उस प्रभाव का कथन सम्मिलित होगा और उसके साथ 4व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1998 का 47) की धारा 3 में निर्दिष्ट व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र होगा कि कोई ऐसा व्यापार चिह्न, जो ऐसी कलात्मक कृति के तद्रूप या इतना समरूप है कि धोखा हो जाए, आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कृति की बाबत आवेदन की प्राप्ति पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे कृति की विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टरों में दर्ज कर सकेगा ।
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