Copyright Act 39अध्याय VIII · Rights of Broadcasting Organisation and of Performers
धारा 39 · प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन न करने वाले कार्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसका निम्नलिखित द्वारा अतिलंघन हुआ है, अर्थात्: -
(क) ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करने वाले किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए या पूर्णतः सद्भाविक शिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए, कोई ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना; या
(ख) सामयिक घटनाओं की या सद्भाविक पुनर्विलोकन, शिक्षण या अनुसंधान की रिपोर्टिंग में किसी प्रस्तुतीकरण या किसी प्रसारण की झलकियों का प्रयोग, जो उचित प्रयोग से सुसंगत हो; या
(ग) किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों के साथ ऐसे अन्य कार्य, जिनसे धारा 52 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है ।
(क) ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करने वाले किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए या पूर्णतः सद्भाविक शिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए, कोई ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना; या
(ख) सामयिक घटनाओं की या सद्भाविक पुनर्विलोकन, शिक्षण या अनुसंधान की रिपोर्टिंग में किसी प्रस्तुतीकरण या किसी प्रसारण की झलकियों का प्रयोग, जो उचित प्रयोग से सुसंगत हो; या
(ग) किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों के साथ ऐसे अन्य कार्य, जिनसे धारा 52 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है ।
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