Copyright Act 42अध्याय IX · International Copyright
धारा 42 · भारत में प्रथम बार प्रकाशित विदेशी रचयिताओं की कृतियों में अधिकारों को निर्बन्धित करने की शक्ति
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यदि केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि कोई विदेश भारतीय रचयिताओं की कृति को यथोचित संरक्षा नहीं देता है या उसने वैसा करने का वचनबंध नहीं किया तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के ऐसे उपबंध जो भारत में प्रथम बार प्रकाशित कृतियों को प्रतिलिप्यधिकार प्रदत्त करते हैं, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रकाशित ऐसी कृतियों को लागू नहीं होंगे जिनके रचयिता तब वे ऐसे विदेश के प्रजाजन या नागरिक हैं और भारत में अधिवसित नहीं हैं और उपबंध ऐसी कृतियों को लागू नहीं होंगे ।
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