Electricity Act 126अध्याय XII · Investigation and Enforcement
धारा 126 · आकलन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण के बाद, या वहां लगे या उपयोग में पाए गए उपकरणों, यंत्रों, मशीनों, उपकरणों के निरीक्षण के बाद, या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अभिलेखों के निरीक्षण के बाद, निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा व्यक्ति बिजली का अनधिकृत उपयोग कर रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का अनंतिम निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार करेगा।
(2) अनंतिम मूल्यांकन का आदेश उस व्यक्ति को, जो उस स्थान या परिसर का कब्जेदार या प्रभारी है, निर्धारित तरीके से तामील किया जाएगा।
1 [(3) जिस व्यक्ति पर उपधारा (2) के अधीन आदेश तामील किया गया है, वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम निर्धारण के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, अनंतिम निर्धारण के ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा।]
(4) अनंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे मूल्यांकन को स्वीकार कर सकता है और अनंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर लाइसेंसधारी के पास मूल्यांकित राशि जमा कर सकता है:
2 * * * * *
3 [(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो आकलन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, और यदि ऐसी अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों तक सीमित होगी।]
(6) इस धारा के अंतर्गत मूल्यांकन उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ दरों के 4 [दोगुने] के बराबर दर पर किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) “निर्धारण अधिकारी” से तात्पर्य राज्य सरकार या बोर्ड या लाइसेंसधारी के किसी अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नामित किया गया हो;
(ख) "बिजली का अनधिकृत उपयोग" से तात्पर्य बिजली के उपयोग से है--
(i) किसी कृत्रिम साधन द्वारा; या
(ii) संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत न किए गए किसी साधन द्वारा; या
(iii) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या
5 [(iv) उस उद्देश्य के अलावा जिसके लिए बिजली के उपयोग को अधिकृत किया गया था; या
(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत नहीं की गई थी।]
(2) अनंतिम मूल्यांकन का आदेश उस व्यक्ति को, जो उस स्थान या परिसर का कब्जेदार या प्रभारी है, निर्धारित तरीके से तामील किया जाएगा।
1 [(3) जिस व्यक्ति पर उपधारा (2) के अधीन आदेश तामील किया गया है, वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम निर्धारण के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, अनंतिम निर्धारण के ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा।]
(4) अनंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे मूल्यांकन को स्वीकार कर सकता है और अनंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर लाइसेंसधारी के पास मूल्यांकित राशि जमा कर सकता है:
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3 [(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो आकलन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, और यदि ऐसी अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों तक सीमित होगी।]
(6) इस धारा के अंतर्गत मूल्यांकन उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ दरों के 4 [दोगुने] के बराबर दर पर किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) “निर्धारण अधिकारी” से तात्पर्य राज्य सरकार या बोर्ड या लाइसेंसधारी के किसी अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नामित किया गया हो;
(ख) "बिजली का अनधिकृत उपयोग" से तात्पर्य बिजली के उपयोग से है--
(i) किसी कृत्रिम साधन द्वारा; या
(ii) संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत न किए गए किसी साधन द्वारा; या
(iii) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या
5 [(iv) उस उद्देश्य के अलावा जिसके लिए बिजली के उपयोग को अधिकृत किया गया था; या
(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत नहीं की गई थी।]
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